HRA Tax Exemption: मकान मालिक का पैन नंबर नहीं है? जानें HRA टैक्स छूट कैसे प्राप्त करें

HRA Tax Exemption: यदि आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है या वह पैन नंबर साझा करने से मना करता है, तो भी आप HRA टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जानें कैसे।

HRA Tax Exemption

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कर्मचारियों को किराए के मकान में रहने पर टैक्स छूट प्रदान करता है। आम तौर पर, यदि आपका वार्षिक किराया ₹1 लाख से अधिक है, तो मकान मालिक का पैन नंबर आवश्यक होता है। लेकिन यदि मकान मालिक पैन नंबर देने से मना करता है या उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो भी आप HRA छूट का दावा कर सकते हैं।

HRA छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • किराए की रसीदें
  • रेंट एग्रीमेंट
  • मकान मालिक का पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो)

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मकान मालिक के पैन नंबर के बिना HRA छूट कैसे प्राप्त करें

  1. डिक्लेरेशन लेटर प्राप्त करें यदि मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उनसे एक घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन लेटर) लें, जिसमें उनके पास पैन नहीं होने की पुष्टि हो। इस पत्र में मकान मालिक का नाम, पता, और किराए की जानकारी शामिल होनी चाहिए।
  2. बैंकिंग चैनल के माध्यम से किराया भुगतान करें किराए का भुगतान नकद में करने के बजाय बैंक ट्रांसफर, चेक या अन्य बैंकिंग माध्यमों से करें। यह भुगतान का प्रमाण प्रदान करता है और टैक्स अधिकारियों के लिए सत्यापन को सरल बनाता है।
  3. किराए की रसीदें और रेंट एग्रीमेंट सुरक्षित रखें सभी किराए की रसीदें और रेंट एग्रीमेंट की प्रतिलिपियां सुरक्षित रखें। ये दस्तावेज़ टैक्स छूट के दावे के समर्थन में आवश्यक होते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • यदि मासिक किराया ₹15,000 से अधिक है, तो मकान मालिक का पैन नंबर आवश्यक होता है। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो उपरोक्त प्रक्रियाओं का पालन करें।
  • सभी दस्तावेज़ों को समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत करें ताकि टैक्स छूट का दावा अस्वीकृत न हो।

FAQs about HRA Tax Exemption

  1. क्या मकान मालिक के पैन नंबर के बिना HRA छूट का दावा किया जा सकता है? हाँ, यदि मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्लेरेशन लेटर जमा करके HRA छूट का दावा किया जा सकता है।
  2. डिक्लेरेशन लेटर में क्या शामिल होना चाहिए? डिक्लेरेशन लेटर में मकान मालिक का पूरा नाम, पता, किराए की राशि, और यह पुष्टि कि उनके पास पैन कार्ड नहीं है, शामिल होना चाहिए।
  3. क्या नकद में किराया भुगतान करने से HRA छूट प्रभावित होती है? नकद भुगतान से बचना बेहतर है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने से आपके पास भुगतान का प्रमाण होता है, जो टैक्स छूट के दावे में सहायक होता है।
  4. यदि मकान मालिक पैन नंबर देने से मना करता है, तो क्या करें? यदि मकान मालिक पैन नंबर साझा नहीं करता है, तो उनसे डिक्लेरेशन लेटर प्राप्त करें। यदि वे यह भी देने से मना करते हैं, तो आप टैक्स अधिकारियों से परामर्श कर सकते हैं।

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Conclusion: HRA Tax Exemption

मकान मालिक के पैन नंबर के बिना भी HRA टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है, बशर्ते उचित दस्तावेज़ और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखें और समय पर जमा करें ताकि टैक्स छूट का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके।

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